(Video) राज्य सभा टीवी देश देशांतर Rajya Sabha TV (RSTV) Desh Deshantar : अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 127वां संशोधन संविधान विधेयक, 2021 (127th Amendment Bill, 2021)


(Video) राज्य सभा टीवी देश देशांतर Rajya Sabha TV (RSTV) Desh Deshantar : अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 127वां संशोधन संविधान विधेयक, 2021 (One Hundred and Twenty Seventh Amendment Bill, 2021)


विषय (Topic): अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 127वां संशोधन संविधान विधेयक, 2021 (One Hundred and Twenty Seventh Amendment Bill, 2021)

अतिथि (Guest):

  • P. K. Malhotra, (Former Secretary, Ministry of Law & Justice, GoI) (पी.के. मल्होत्रा, पूर्व सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार)
  • Desh Ratan Nigam, (Advocate, Supreme Court) (देश रतन निगम, वकील, सुप्रीम कोर्ट)

विषय विवरण (Topic Description):

आने वाले समय राज्य अपने हिसाब से अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की लिस्ट बना सकते हैं. राज्यों को यह अधिकार देने के लिए संसद में एक संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है. इसका नाम संविधान (127वां संशोधन) बिल, 2021 है. इसे लोकसभा में सोमवार को पेश किया गया. बिल के जरिये राज्यों के उस अधिकार को बहाल करने की तैयारी है जिसके जरिये वे अपने स्तर पर ओबीसी जातियों की लिस्ट तैयार कर सकेंगे. लोकसभा में इस बिल को सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पेश किया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिल के जरिये राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अधिकार देना है ताकि वे अपने स्तर पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) की लिस्ट बना सकें. इस दिशा में देश के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए धारा 342 ए में संशोधन करना होगा. इसी के साथ संविधान की धारा 338 बी और 366 में संवैधानिक बदलाव करने की जरूरत होगी. साल 2018 के 102वें संविधान संशोधन कानून में धारा 338 बी को शामिल किया गया है. यह धारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बनावट, कर्तव्य और अधिकारों को संचालित करती है.102वां संविधान संशोधन कानून, 2018 धारा 342ए को संचालित करता है जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे किसी खास जाति को एसईबीसी में अधिसूचित कर सकते हैं. इसी धारा के अंतर्गत एसईबीसी की लिस्ट में बदलाव करने के लिए संसद को भी अधिकार मिलता है।

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Courtesy: RSTV